नैनीताल

रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा भर्ती घोटाले का आरोपी हाकम

नैनीताल। हाई कोर्ट में यूकेएसएसएससी परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपित उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह ने अपने रिमांड आदेश को चुनौती दी है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

हाकम सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें रिमांड पर गलत तरीके से लिया गया है। रिमांड पर लेते समय आईपीसी की धारा 41 । का अनुपालन नहीं किया गया, उन्हें किस अपराध के लिए रिमांड पर लिया गया।

शुरुआत में पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज किया और बाद में उसमें आईपीसी की धारा 467, 468 ,471 व 34 और बढ़ा दी। पुलिस ने इसकी जानकारी उन्हें दी न ही इसकी कोई प्रति, उनको रिमांड पर लेने से पहले इसकी प्रति दी जानी चाहिए थी।बिना कारण बताए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जबकि विवेचक का कहना है कि उन्हें न्यायिक अभिरक्षा से पहले इसकी जानकारी दी गयी थी।

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