
हरिद्वार- SHO सिटी राकेन्द्र कठैत व CIU प्रभारी नरेंद्र बिष्ट की जुगलबंदी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीटी कोतवाली एरिया के इन्द्रा विकास कालोनी स्थित मकान से दिनांक 09-02-2022 की रात्रि में ताला तोडकर करीब 18 लाख रूपये नगदी, ज्वैलरी आदि सामान चोरी होने सम्बन्धित मामले सहित रेलवे कॉलोनी व बहादराबाद से हुई चोरी का खुलासा करने मे सफलता हासिल की गई।
मुकदमे के विवेचक SI विजेन्द्र सिंह कुमांई (खड़खड़ी चौकी प्रभारी) द्वारा लगातार कड़ी मेहनत कर अभियुक्त की तलाश हेतु किए जा रहे प्रयासों के बीच उच्चाधिकारीगण द्वारा SHO कोतवाली सिटी राकेन्द्र कठैत व CIU प्रभारी नरेंद्र बिष्ट के अनुभवी एवं कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर नई रणनीति के साथ सर्विलांस टैक्नालोजी के माध्यम से लिंक तराशते हुए पतारसी-सुरागरसी में उ0प्र0, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यो में अभियुक्तों की तलाश किया गया।
लगातार किए जा रहे प्रयासों के पश्चात दिनांक 13.03.2022 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रोशन मिश्रा नि0 काशीनाथ राजीव कालोनी पीलीभीत, सूरज चौहान निवासी महदीपुर नालन्दा बिहार व विकास कुमार निवासी भगवानपुर नगीना उ0प्र0 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उक्त घटना से सम्बन्धित 09 लाख 78 हजार रुपये, 04 लाख रूपये कीमती ज्वैलरी, घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0सा0, सरिया व प्लास व रेलवे कालोनी हरिद्वार में दिनांक 03.02.2022 को हुई चोरी से सम्बन्धित ज्वैलरी, थाना बहादराबाद क्षेत्रान्तर्गत शमशान घाट के पास स्थित कालोनी से हुई चोरी से सम्बन्धित ज्वैलरी व घरेलू उपयोग का सामान की बरामदगी की गयी। 01 फरार अभियुक्त की तलाश लगातार जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पूर्व में रेलवे कालोनी व बहादराबाद में चोरी करने के पश्चात खड़खड़ी स्थित मकान के मालिक संग काम कर चुके फरार अभियुक्त अनुज उर्फ बंगाली ने फेसबुक आईडी देख मकान मालिक के परिवार सहित बनारस गए होने की बात पता चलने पर खाली घर पाकर चोरी को अंजाम दिया गया।
पुलिस के अनुसार अभि0गण का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है
1- मु0अ0सं0 77/22 धारा 380,457,34,411 भादवि कोतवाली नगर हरिद्वार
2- मु0अ0सं0 80/22 धारा 380,457,34,411 भादवि कोतवाली नगर हरिद्वार
3- मु0अ0सं0 309/21 धारा 380,457,34,411 भादवि बनाम रोशन व सूरज थाना बहदराबाद
4- मु0अ0सं0 703/17 धारा 25/4 शस्त्र अधि0 बनाम सूरज कोतवाली नगर
5- मु0अ0सं0 686/21 धारा 60 आब0 अधि0 बनाम सूरज कोत0 नगर
6- मु0अ0सं0 10/17 धारा 60/72 आब0 अधि0 बनाम सूरज थाना लक्ष्मण झूला पौडी में 10 दिन साधारण कारावास व 5000 रू0 जुर्माने से दण्डित है।