शिक्षा विभाग से बड़ी खबर – कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क मिलेगा ये समान


1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 423/09 (150) 2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वितीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिघायन 2018, 2019), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1 (लेखा नियम) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31.032022 तक करते हुए भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से संबंधित छात्र-छात्राओं कर दिया जाय भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/ लेप्स होने अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
3. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जाय।
4. वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183 / XXVIl(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVIl(6) / 430 / एक / 2008 / 2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण / व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या – 11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा 01 प्रारम्भिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13 कक्षा-1 से कक्षा-8 तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।